मेरठ। 10 मार्च तक नईम उर्फ जमील पुत्र नसीर अहमद की पुलिस मुठभेड में हुई मौत की मजिस्ट्रीयल जॉच नगर मजिस्ट्रेट करेंगे। इसके संबंध में किसी भी प्रकार के साक्ष्य और बयान नगर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
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नगर मजिस्ट्रेट नवीन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ द्वारा अपने पत्र के अंतर्गत दिनांक 24/25.01.2025 की रात्रि में थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में पुलिस मुठभेड की उक्त घटना, जिसमें 50 हजार रुपये का इनामी नईम उर्फ जमील पुत्र नसीर अहमद निवासी हुमायूँ नगर थाना लोहिया नगर हाल निवासी रमजानपुर, मालेगांव, नासिक, महाराष्ट्र की मृत्यु हुई है। इसके सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट मेरठ के पत्र के द्वारा वर्णित पुलिस मुठभेड की मजिस्ट्रीयल जॉच हेतु उनको नामित किया गया है।
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पुलिस मुठभेड की मजिस्ट्रीयल जाँच के सम्बन्ध में 27 जनवरी 2025 व दिनांक 04 फरवरी 2025 के द्वारा यदि किसी भी व्यक्ति को कोई साक्ष्य/बयान प्रस्तुत करना है तो उनके न्यायालय में दिनांक 10 फरवरी 2025 तक प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक अथवा किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया किया गया था, परन्तु उक्त के सम्बन्ध में पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर ही उपस्थित हुये अन्य उपस्थित नहीं हुये।
अब पुलिस मुठभेड की मजिस्ट्रीयल जाँच के सम्बन्ध में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई साक्ष्य/ बयान प्रस्तुत करना है तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 03 मार्च 2025 से दिनांक 10 मार्च 2025 तक प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते है।