मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुधवार को पॉक्सो अदालत ने 12 साल के नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), अपर सत्र न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने आरोपी व्यक्ति पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान ने बताया कि मामला जनवरी 2018 का है। जब 12 साल का एक नाबालिग लड़का अकेले अपने घर से बाहर खेलने निकला था। आरोपी मोहित नाबालिग लड़के को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया। जहां उसने नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म किया। लड़के ने घर पहुंच कर अपनी मां से आपबीती सुनाई।
जिसके बाद पीड़ित की मां ने थाना कोतवाली नगर में मोहित नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ, कुकर्म और पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी। न्यायालय ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी मोहित को बुधवार को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास और 30 हजार रूपये का अर्थ दंड लगाया है।