नोएडा। जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने प्रेमिका की हत्या करने वाले 95 एक प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा मिली है। अदालत ने दोषी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित शर्मा ने बताया कि झारखंड के बोकारो के रहने वाली श्रीमती संजू देवी का पति से विवाद रहता था। इसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाले राजू उर्फ सद्दाम से प्रेम संबंध बन गए। सद्दाम संजू देवी को झारखंड से लेकर ग्रेटर नोएडा आया, तथा वहां पर वह सुत्तयाना गांव में उनके साथ रहने लगा। महिला के 2 बच्चे भी उसके साथ थे। सद्दाम ने आसपास के लोगों को बताया कि महिला उसकी पत्नी है।
उन्होंने बताया कि इसी बीच श्रीमती संजू देवी और सद्दाम के बीच विवाद होने लगा। 22 फरवरी वर्ष 2017 की रात को आरोपी सद्दाम ने संजू के साथ मारपीट की और विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में सद्दाम के खिलाफ कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा के न्यायालय में चल रही थी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद न्यायालय ने इस मामले में सजा सुनाई है।