मुजफ्फरनगर। पुलिस ने भारत फाइनेंस इन्कलुजन लिमिटेड शाखा से 28 लाख रूपये चोरी करने वाले मैनेजर को 18 लाख रूपये की नकदी सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किये गये आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है।
एसएसपी अभिषेक सिंह ने पुलिस लाईन में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि विगत 2० मार्च को वादी मुकदमा सूरजवीर राणा पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी भारत फाइनेंस लिमिटेड शाखा मुजफ्फरनगर मूल पता ग्राम भढ़ल जनपद बागपत ने उपस्थित थाना आकर एक प्रा. पत्र बाबत भारत फाइनेंस लि. शाखा गांधी कॉलोनी में ब्रांच क्रेडिट मैनेजर के पद पर तैनात आशुतोष शर्मा पुत्र प्रदीप शर्मा निवासी मौहल्ला चौक बीबीनगर थाना बीबीनगर, बुलन्दशहर द्वारा भारत फाइनेंस लि. शाखा से 28 लाख रूपये चोरी कर ले जाने के सम्बंध में दाखिल किया, जिसके सम्बंध में थाना पर मुकदमा अपराध संख्या 1०2/2०24 धारा 4०8 आईपीसी बनाम आशुतोष शर्मा उपरोक्त पंजीकृत करते हुए विवेचना उपनिरीक्षक नेमपाल सिंह के सुपुर्द की गई। उच्चाधिकारियों के आदेश के क्रम में उक्त घटना के खुलासे के लिये व अभियुक्त की अरेस्टिंग के लिये थाना स्तर पर टीम गठित करते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपी आशुतोष शर्मा पुत्र प्रदीप शर्मा को पचेंडा पुलिया के पास टाईल्स की दुकान के सामने से चोरी किये गये रूपयों में से 18 लाख रूपये की नगदी समेत गिरफ्तार किया। एसएसपी अभिषेक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किये गये आरोपी से पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा पुलिस को बताया गया कि मैं भारत फाईनेन्स शाखा गांधी कॉलोनी में क्रैडिट मैनेजर के पद पर तैनात हूं, मैंने अपने पिता प्रदीप शर्मा व भाई अंकुर शर्मा के साथ मिलकर शाखा से रूपये चोरी करने की योजना बनाई थी तथा मेरा भाई अंकुर भारत फाईनेन्स में केशियर के पद पर गजरौला में कार्यरत है। आरोपी द्वारा आगे बताया गया कि विगत 19/2० मार्च की रात में मैंने भारत फाईनेन्स शाखा गांधी कॉलोनी की चेस्ट में रखे लगभग 28 लाख रूपये चोरी किये थे। चोरी किये गये रूपयों को लेकर मैं अपने घर गया, जहां पर इन रूपयों में से 1० लाख रूपये मैंने अपने पिता प्रदीप को व भाई अंकुर को दे दिये, उन्होंने रूपये सुरक्षित स्थान पर रख दिये। शेष 18 लाख रूपये मेरे पास थे। आरोपी ने बताया कि आज मैं चोरी किये गये इन रूपयों से कार खरीदने एवं उत्तराखंड घूमने जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। एसएसपी अभिषेक ने बताया कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित बरामद रूपयों व पूछताछ के आधार पर मुकदमें धारा 411/12०बी आईपीसी की वृद्धि की गई है तथा आरोपी के पिता प्रदीप शर्मा पुत्र देवदत्त शर्मा व भाई अंकुर का नाम प्रकाश में आया है, जो अभी वांछित हैं। मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना धारा 4०8/411/12०बी आईपीसी आरोपी आशुतोष, प्रदीप व अंकुर के विरूद्ध की गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना नई मंडी प्रभारी निरीक्षक बबलू कुमार, उपनिरीक्षक नेमपाल सिंह, हैड कांस्टेबल सुशील कुमार, रोहित तेवतिया, कांस्टेबल रोहित कुमार और कुलदीप कुमार शामिल रहे।