नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला के सीबीआई से जुड़े मामले में गुरुवार को दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। आज कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए टाल दिया।
कोर्ट ने 20 सितंबर को सीबीआई को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज सिसोदिया को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। 22 अगस्त को कोर्ट ने सिसोदिया को विधायक निधि से विकास कार्यों के लिए पैसा जारी की इजाजत दे दी थी। 25 अप्रैल को सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने पूरक चार्जशीट में सिसोदिया के अलावा बुची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल को आरोपित बनाया है। बुची बाबू तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव की बेटी के. कविता के सीए रह चुके हैं। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई ने 25 नवंबर 2022 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने आरोपितों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे। कोर्ट ने पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, जिसमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू के शामिल हैं।