शामली। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ और जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शामली के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर को किया जाएगा। इस अवसर पर अधिक से अधिक वादों के निस्तारण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शामली द्वारा आज एक बैठक आयोजित की गई।
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जिसमें प्रशांत कुमार सिंह- प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शामली एवं जिला अग्रणी बैंक,राजस्व एवं वित्त विभाग, यातायात एवं पुलिस प्रशासन, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, जिला उपभोक्ता फोरम, टेलीफोन व दूरभाष अनुभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जिला कार्यक्रम अनुभाग, स्वास्थ्य विभाग व नगर पालिका परिषद के पदाधिकारीगण उपस्थित रहें।बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने के बारे में उपस्थित पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। लोक अदालत में श्रम सम्बन्धी वाद, उपभोक्ता फोरम वाद से सम्बन्धित मामले, विद्युत एवं जल कर से सम्बन्धित मामले तथा सभी प्रकार के शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामलों का निस्तारण अन्तिम रूप से कराया जा सकता है जिसके विरूद्ध कोई अपील योजित नहीं होती है।
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तथा लोक अदालत के माध्यम से वादों का शीघ्र निस्तारण हो जाता है जिससे आम जनमानस को सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त होता है और यही लोक अदालत के आयोजन का मुख्य उद्देश्य हैं। बैठक में उपस्थित समस्त पदाधिकारियों को आगामी लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु अपना योगदान प्रदान करने हेतु कहा गया।