मेरठ। वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान गोल मार्किट साकेत में एक सभा की गई थी। इसे लेकर सांसद राजेंद्र अग्रवाल व महानगर महामंत्री विवेक रस्तोगी के खिलाफ चुनाव अचार संहिता के उल्लंघन में थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पूर्व डीजीसी फौजदारी ब्रजभूषण गर्ग ने बताया कि अपर सिविल जज एमपीएमएल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। साक्ष्य के अभाव में सांसद राजेंद्र अग्रवाल और विवेक रस्तोगी को दोषमुक्त करार दिया गया।