Friday, April 25, 2025

मेरठ में किशोरी से दुष्कर्म मामले में अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता दोषमुक्त, नहीं मिले साक्ष्य

मेरठ। किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में साक्ष्य के अभाव में अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता को न्यायालय अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। इस आरोप में रमेश चंद गुप्ता पांच माह जेल में बंद रहा है।

अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता के ऑफिस में पीडिता किशोरी काम करती थी। रमेश चंद गुप्ता का एक युवती के साथ सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद किशोरी गायब हो गई थी। उसके भाई ने दौराला थाने में 26 मई को उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उसे बरामद कर कोर्ट में 164 के बयान कराए। इसके बाद पुलिस ने रमेश चंद गुप्ता को पॉक्सो एक्ट की धारा में नामजद कर जेल भेज दिया था। इस मामले में किशोरी के दोबारा बयान हुए तो उसने पहले वाले बयान बदल दिए थे। वहीं, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट से रमेश चंद गुप्ता को जमानत मिल गई थी।
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता विनोद कुमार काजीपुर ने बताया कि पुलिस ने एफआईआर में 376, 328, 376डी, 427, 504 आईपीसी व 67 आईटी एक्ट व 22जी, 6 पॉक्सो एक्ट को जोड़ दिया था। पुलिस ने विवेचना करते हुए रमेश चंद गुप्ता के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की और अरविंद गुप्ता मारवाड़ी व संजीव गोयल सिक्का के खिलाफ विवेचना जारी रहने की सूचना न्यायालय को दी। प्रकरण में रमेश चंद गुप्ता के विरुद्ध न्यायालय अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, वादी, विवेचक अबरार, इंस्पेक्टर सतेंद्र कुमार यादव सहित छह गवाह पेश हुए।

न्यायालय में पीड़िता व वादी दोनों बयानों से मुकर गए। वहीं, सतेंद्र कुमार यादव द्वारा दिए गए बयानों में रमेश चंद गुप्ता के यांत्रिक उपकरण में 350 वीडियो मौजूद होने की जानकारी अधिवक्ता विनोद कुमार ने दी। इसमें पीड़िता के नहीं होने की जानकारी दी गई। न्यायालय के समक्ष रमेश चंद गुप्ता का मोबाइल पेश नहीं किया गया। न्यायालय ने प्रकरण में रमेश चंद गुप्ता के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर दोषमुक्त करार दिया।

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इस मामले में किशोरी ने भाजपा नेता अरविंद गुप्ता मारवाड़ी पर यौन शोषण और संजीव जैन सिक्का पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। पुलिस को जांच में दोनों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला था। वादी ने इनके पक्ष में बयान दिए थे।

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