मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने हत्या के 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार वादी द्वारा थाना सिखेड़ा पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्तों वसीम उर्फ आडवानी पुत्र इकरामुद्दीन उर्फ लाला, पप्पू पुत्र जहीरुद्दीन निवासीगण कवाल थाना जानसठ, नौशाद पुत्र जीसू, शौकीन पुत्र हनीफ निवासी नगला रियावली थाना रतनपुरी द्वारा वादी के भतीजे की गोली मारकर हत्या करने की घटना कारित की गयी है।
वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना सिखेड़ा पुलिस द्वारा तत्काल मु0अ0सं0 210/2011 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था। थाना सिखेड़ा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
थाना सिखेड़ा स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक कुलदीप कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय एडीजे-10 द्वारा आरोपी वसीम उर्फ आडवानी, पप्पू, नौशाद, शौकीन उपरोक्त को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत प्रत्येक को आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।