मुजफ्फरनगर। कोर्ट परिसर में गवाह की हत्या में आरोपी सौरभ मलिक, ओम सिंह व राजवीर सिंह को कोर्ट ने दोषी करार देते उम्रकैद की सजा सुनाई है और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। उल्लेखनीय है कि गत 11 जुलाई 2013 को कोर्ट परिसर में देवेन्द्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन के अनुसार मुजफ्फरनगर में गत 11 जुलाई 2013 को कोर्ट परिसर में एक हत्या के मामले में गवाहीं देने आए ग्राम बहावडी निवासी देवेन्द्र की गोली मारकर सनसनीखेज हत्या के मामले में आरोपी सौरभ मलिक, ओम सिंह व राजवीर को उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
इस मामले की सुनवाई एडीजे 13 मंजुला भालोठिया की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अमित त्यागी व प्रदीप शर्मा ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार गत 11 जुलाई 2013 को पूर्व प्रधान बिजेंद्र की हत्या में गवाहीं देने आए देवेन्द्र की अदालत के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटनास्थल पर ही सागर मलिक व अजय हथियार सहित पकडा गया था, जिसकी सुनवाई किशोर अदालत में लंबित है । आपको बताएं कि सागर मलिक विक्की त्यागी हत्याकांड में भी आरोपी हैं।