मुजफ्फरनगरष जिले में कोर्ट ने लेनदेन के विवाद के बाद दरांती से काटकर की गई हत्या में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। डीजीसी राजीव शर्मा और एडीजीसी कुलदीप पुंडीर ने बताया 13 वर्ष पूर्व जनपद शामली के गांव हुरमुजपुर में धारदार हथियार से काटकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी।
उन्होंने बताया थाना कांधला के गांव हुरमुजपुर निवासी जोनिश पुत्र सोमपाल ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका तहेरा भाई ब्रह्म पुत्र ओमपाल नौ अप्रैल 2011 को बुग्गी ठीक कराकर ला रहा था। रात आठ बजे जब वह हुरमुजपुर रोड से अकबरपुर के बाग के पास पहुंचा तो वहां अनिल पुत्र गोवर्धन निवासी गांव सबका थाना छपरौली जनपद बागपत और टोनी उर्फ सोमपाल पुत्र सोना निवासी राजपुर खेड़ी थाना कांधला ने उसे पकड़ लिया।
दरांती से काटकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि ब्रह्म और दोनों आरोपित ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। कुछ दिन पहले दोनों पक्ष के बीच रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था। डीजीसी राजीव शर्मा और सोमपाल पुत्र सोना निवासी राजपुर खेड़ी थाना कांधला ने उसे पकड़ लिया।
दरांती से काटकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि ब्रह्म और दोनों आरोपित ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। कुछ दिन पहले दोनों पक्ष के बीच रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था। डीजीसी राजीव शर्मा और एडीजीसी कुलदीप पुंडीर ने बताया, पुलिस ने विवेचना कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई पोक्सो कोर्ट-1 की पीठासीन अधिकारी एडीजे मंजुला भलौटिया ने की। उन्होंने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।