Thursday, September 19, 2024

मुजफ्फरनगर में विकास प्राधिकरण का चला बुलडोजर,पांच स्थानों पर 62 बीघा जमीन पर चला महाबली

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की टीम ने आज अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पांच स्थानों पर 62 बीघा जमीन पर बिना नक्शा पास कराए प्लाट काटने पर महाबली बुल्डोजर चलाकर अवैध निर्माण को नेस्तनाबूद कर दिया।

जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र मुजफ़्फरनगर के जोन-3 अन्तर्गत उपाध्यक्ष, एमडीए श्रीमती कविता मीना के नेतृत्व में आज एमडीए की टीम ने अवैध भू-स्वामी/प्लॉटिंगकर्ता मो. इश्तेकर पुत्र स्व. अब्बास, बचन सिंह कॉलोनी से नसीरपुर को जाने वाली सड़क पर सरवट बाहर हदूद में लगभग 12 बीघा, मो. महराज

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पुत्र फैय्याज, मो. कल्लू एवं मो. इदरीश द्वारा बचन सिंह कॉलोनी से नसीरपुर को जाने वाली सड़क पर सरवट बाहर हदूद, में लगभग 18 बीघा, देवचंद्र जिंदल एवं मदनलाल जिंदल पुत्र शिवलाल जिंदल द्वारा 29 कूकड़ा बाहर हदूद  में लगभग 6 बीघा, मो. मारूफ त्यागी पुत्र स्व. शमीम त्यागी एवं फरमान द्वारा बचन सिंह कॉलोनी से नसीरपुर को जाने वाली सड़क पर सरवट बाहर हदूद, में लगभग 10 बीघा तथा अंकित बंसल पुत्र ओमप्रकाश बंसल, भोपा रोड पेट्रोल पंप के सामने द्वारा लगभग 10 बीघा में अनाधिकृत रूप से प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये बिना अवैध प्लॉटिंग के निर्माण को विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया गया।

अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा पूर्व में नोटिस जारी किये गये थे, जिसमें चालानी कार्यवाही के उपरान्त पूर्व में ध्वस्तीकरण के आदेश निर्गत किये गये थे, परन्तु अवैध प्लॉटिंग के भू-स्वामियों द्वारा स्थल से अवैध प्लॉटिंग को नहीं हटाया गया था। आज मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा 5 स्थानों पर लगभग 62 बीघा भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है।

अवैध कालोनी के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय प्राधिकरण कार्यालय के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता एवं प्राधिकरण टीम के साथ-साथ पुलिस बल भी मौके पर उपस्थित रहा।

एमडीए की चेतावनी, नहीं हुआ नियमों का पालन तो मार्किट भी होगी सील


मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्रान्तर्गत अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र के क्रम में बेसमेन्ट में जलभराव से घटित जनहानि सम्बन्धी दुर्घटना के दृष्टिगत अपेक्षित सावधानी एवं सुरक्षा सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चत किये जाने के निर्देश दिये गये है। यदि स्थल पर बेसमेन्ट का निर्माण प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त किया जा रहा है, तो सुनिश्चित किया जाये कि स्थल पर बेसमेन्ट का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जाये एवं बेसमेन्ट के स्वीकृत मानचित्र में उल्लिखित उपयोग यथा-पार्किंग, स्टोरेज के उपयोग हेतु ही किया जाये। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में खुदाई किया जाना आवश्यक हो, तो समुचित मानक सुरक्षा उपायों के साथ ही की जाये, जिससे वहां निवासित व्यक्तियों, कार्यरत श्रमिकों अथवा अन्य को किसी प्रकार की जान-माल का खतरा उत्पन्न न हो। मानसून उपरान्त भी यदि खुदाई की जाती है, तो स्थल पर सुरक्षा उपायों का विशेष ध्यान रखा जाये, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो सके, यदि किसी प्रकार की घटना घटित होती है, तो उसका उत्तरदायित्व भवन स्वामी का स्वयं का होगा। यदि स्थल पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो स्थल पर बेसमेन्ट का निर्माण स्वीकृति के विपरीत न किया जाये। जिन संस्थानाओं/भवन स्वामियों द्वारा बेसमेन्ट में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत/अवैध रूप से की जा रही क्रिया/उपयोग को 15 दिन के अन्दर बन्द करते हुए बेसमेन्ट के फोटोग्राफ व अन्य अभिलेख सहित प्राधिकरण को सूचित करना सुनिश्चित करें। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र उपलब्ध करायें कि भविष्य में भी आपके द्वारा स्वीकृति के भिन्न बेसमेन्ट का उपयोग नहीं किया जायेगा। यदि भवन स्वामियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो 15 दिन के पश्चात बेसमेन्ट के विरूद्ध सील की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

 

 

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