Friday, November 22, 2024

मुजफ्फरनगर: गैंगस्टर कोर्ट ने 37 वर्ष पुराने मामले में सुनाई पांच साल की सजा

मुजफ्फरनगर। जनपद में 37 वर्ष पुराने हत्या व हत्या के प्रयास के मुकदमे के कारण लगे गैंगस्टर मुकदमे में अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा व बीस हजार रूपए जुर्माना लगाया गया है। यह प्रकरण थाना बाबरी का है, घटना विगत 14 अक्टूबर 1996 की है, करण सिंह पुत्र विक्रम सिंह, वेदपाल पुत्र करण सिंह, गोपाल पुत्र करण सिंह तथा ब्रह्मपाल पुत्र करण सिंह ने दिन के चार बजे ग्राम सोंहजनी जाटान के जंगल में जगवीर की हत्या कर दी थी, इसका मुकदमा थाना बाबरी पर पंजीकृत हुआ था।

अभियुक्त करण सिंह व वेदपाल की विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है। गोपाल अपराध स्वीकार कर पूर्व में सजा पा चुका है। वर्तमान में अभियोग केवल ब्रहमपाल के विरुद्ध विचाराधीन था। इसी आधार पर तत्कालीन थाना प्रभारी बाबरी उमाशंकर शर्मा ने अभियुक्तो करण सिंह, वेदपाल, गोपाल तथा ब्रह्मपाल के विरुद्ध हत्या व हत्या के प्रयास जैसे अपराधिक कृत्यों के आधार पर मुकदमा गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत कराया था । मुकदमे की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी श्रीभगवान शर्मा द्वारा की गई थी। विद्वान न्यायाधीश अशोक कुमार द्वारा अभियुक्त ब्रहमपाल पुत्र करन सिंह निवासी सोंहजनी जाटान थाना बाबरी के मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पांच वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस मुकदमे की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा द्वारा की गई।

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