Thursday, April 25, 2024

मुज़फ्फरनगर दंगा 2013:  साम्प्रदायिक भावना भड़काने के मामले में पूर्व भाजपा विधायक विक्रम सैनी सहित 27 के विरुद्ध धारा 153ए के तहत आरोप तय

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मुज़फ्फरनगर। साम्प्रदायिक भावना भड़काने के मामले में विशेष एम पी/एमएलए कोर्ट में भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सैनी व 26 अन्यों के विरुद्ध धारा 153ए के तहत आरोप तय हो गए। विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी मयंक जयासवाल ने आरोप तय कर अगली सुनवाई के लिए 24 जून नियत की है।

अभियोजन सूत्रों के अनुसार गत 28 अगस्त 2013 को सचिन गौरव का अंतिम संस्कार कर घर लौटते समय कवाल में संघर्ष को लेकर पुलिस ने 28 लोगों के विरुद्ध कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान एक की मौत हो गई थी। घटना के बाद विक्रमक्रम सैनी को एनएसए में निरुद्ध किया था।

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मामले की सुनवाई 27 के विरुद्ध चली थी और गत 11 अक्टूबर 2022 को विशेष अदालत ने विक्रम सैनी व 11 दूसरे आरोपियों को सज़ा सुनाई थी, जबकि 15 को बरी कर दिया था। इस घटना से संबंधित धारा 153ए के तहत शासन से अनुमति मिलने पर बाद में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस की सुनवाई अब शुरू हुई है।

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