शामली। जिला समाज कल्याण अधिकारी, शामली रीतू रस्तोगी ने बताया कि अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग पूर्वदशम एंव दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियमावली के नियम-6 (xvii) (क) एंव (ख) में प्राविधान है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्र/राज्य/निजी/डीम्ड आदि सभी विश्वविद्यालयो एंव शिक्षण संस्थाओ को NAAC (National Assessment & Accreditation Council- and Autonomous Institution of the University Grant Commission) से वर्ष 2024 तक ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी।
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वर्ष 2025-26 से उक्तानुसार ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालयो/शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एंव शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमो में वर्ष 2024 तक NBA(National Board of Accerditation) ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 शिक्षण सत्र से NBA(National Board of Accerditation) ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राआें को ही शैक्षणिक भत्ता एंव शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।