मुजफ्फरनगर। चरथावल थाना क्षेत्र में दूधली ग्राम प्रधान के साथ हुई मारपीट के प्रकरण में नगर पंचायत अध्यक्ष इस्लामुद्दीन मास्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी रविवार सुबह दधेडू चौकी के पास पुल के समीप से की गई। मामला गंभीर धाराओं में दर्ज है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। देर शाम अदालत ने चेयरमैन को जमानत पर रिहा कर दिया।
मुज़फ्फरनगर में एसडीएम सदर के खिलाफ किसानों में गुस्सा, 24 दिसंबर को कमिश्नरी पर होगा प्रदर्शन
बता दें कि घटना 2 दिसंबर की है, जब राजीव कुमार पुत्र रूप सिंह, निवासी दूधली, बोलेरो गाड़ी में सफर कर रहे थे। इस दौरान गाड़ी की टक्कर को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि अभियुक्त इसरार और उनके साथियों ने राजीव और गाड़ी में सवार अन्य व्यक्तियों पर जान से मारने की नीयत से हमला किया।
इस घटना के संबंध में 3 दिसंबर को चरथावल थाने में वादी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने
अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर अमेरिका में होगा मंदिर का निर्माण
एफआईआर संख्या 241/2024 के तहत विभिन्न धाराओं में केस पंजीकृत किया। आरोपियों के खिलाफ धारा 281, 190 , 191(2), 191(3), 109, 115(2), 352, 324(4), 131, 351(3), 117(2), और 54 बीएनएस लगाई गई।
घटना के मुख्य अभियुक्त के रूप में पुलिस ने नगर पंचायत अध्यक्ष चरथावल इस्लामुद्दीन उर्फ इस्लाम मास्टर (पुत्र तराबुद्दीन) को 15 दिसंबर को सुबह 9.45 बजे गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी दधेडू चौकी से आगे पुल के पास मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
चरथावल थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने बताया कि इस्लामुद्दीन मास्टर पर कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज है।
वरुण धवन दिल्ली में अमित शाह से मिले, बोले-‘इनके सामने तो हम सब ‘बेबी’ हैं’
दूधली ग्राम प्रधान के साथ मारपीट और जान से मारने की कोशिश के इस मामले में इस्लामुद्दीन समेत अन्य कई आरोपी नामजद हैं। पुलिस अन्य फरार आरोपियों को पकडऩे के लिए छापेमारी कर रही है।
दूसरी तरफ दूधली ग्राम प्रधान राजीव कुमार और उनके परिवार ने इस मामले में न्याय की गुहार लगाई थी। उन्होंने बताया कि यह हमला योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, जिससे उनके जीवन को खतरा है। दूधली प्रधान के साथ मारपीट के
मामले में चरथावल के चेयरमैन इस्लामुद्दीन उर्फ मास्टर इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां
प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में निधन, सैन फ्रांसिस्को में चल रहा था इलाज
उनकी जमानत याचिका दाखिल की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत कुमार त्यागी, पवन वर्मा, तनवीर व फिरोज एडवोकेट ने कोर्ट में पैरवी करते हुए मास्टर इस्लाम का पक्ष रक्षा, जिस पर न्यायाधीश ड्यूटी मजिस्ट्रेट आकांक्षा गर्ग ने चरथावल चेयरमैन मास्टर इस्लाम की जमानत स्वीकार कर उन्हें रिहा करने के आदेश दिये, जिस पर देर शाम मास्टर इस्लाम को रिहा कर दिया गया।