Monday, January 20, 2025

संजीव जीवा के भांजे अमित माहेश्वरी और अनुराधा माहेश्वरी की मुजफ्फरनगर में 20 लाख की संपत्ति जब्त

मुजफ्फरनगर: थाना सिविल लाइन पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर अपराधी रहे संजीव जीवा के भांजे अमित माहेश्वरी और उसकी पत्नी अनुराधा माहेश्वरी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 20 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया है। एसएसपी अभिषेक सिंह के निर्देशन में पुलिस प्रशासन गैंगस्टर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रहा है ताकि कानून और शांति व्यवस्था बनी रहे।

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शहर के पटेल नगर निवासी कारोबारी मनीष गुप्ता ने वर्ष 2022 में नई मंडी कोतवाली में कुख्यात रहे संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, उसकी पत्नी पायल माहेश्वरी समेत नौ लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके आधार पर नई मंडी कोतवाली पुलिस ने सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। इसकी विवेचना थाना सिविल लाइंस थाना प्रभारी ने की थी। इसी दौरान कुख्यात संजीव जीवा की लखनऊ कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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सिविल लाइंस थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में नामजद संजीव जीवा के भांजे अमित माहेश्वरी व उसकी पत्नी अनुराधा माहेश्वरी की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को चिह्न‍ित किया गया है। इसे जब्त करने की अनुमति के लिए डीएम कोर्ट में प्रार्थनापत्र डाला गया था।

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तहसीलदार सदर और प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन आशुतोष कुमार के नेतृत्व में गैंगस्टर अमित माहेश्वरी और उनकी पत्नी अनुराधा माहेश्वरी द्वारा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई लगभग 20 लाख रुपये की संपत्ति को जब्त किया गया है। यह संपत्ति ग्राम कूकड़ा, बाहर हदूद थाना क्षेत्र नई मंडी में 127.908 वर्ग मीटर का प्लॉट है जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 20 लाख रुपये है।

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अमित माहेश्वरी और अनुराधा माहेश्वरी आईएस-1 गैंग के सदस्य हैं जिनके विरुद्ध रंगदारी, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट जैसी संगीन धाराओं में दो मुकदमे पंजीकृत हैं।

  • अमित माहेश्वरी के खिलाफ मुकदमा संख्या 229/22 धारा 342, 347, 386, 452, 406, 420, 323, 504, 506, 120बी भादवि थाना नई मंडी और मुकदमा संख्या 211/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नई मंडी दर्ज हैं।
  • अनुराधा माहेश्वरी के खिलाफ मुकदमा संख्या 229/22 धारा 342, 347, 386, 452, 406, 420, 323, 504, 506, 120बी भादवि थाना नई मंडी और मुकदमा संख्या 211/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नई मंडी शामिल हैं। पुलिस प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।
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