नई दिल्ली। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) ने दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के गठन की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका की है है। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव याचिका पर आज सुनवाई करेंगे।
एनबीसीसी के वकील कार्तिक नागरकट्टी ने याचिका दायर कर कहा है कि उसके कई प्रोजेक्ट दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की मंजूरी के लिए लंबित हैं। दिसंबर 2022 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव हो गया । बावजूद इसके दिल्ली नगर निगम कानून की धारा 45 के तहत स्थायी कमेटी का गठन नहीं किया गया है। इसकी वजह से कई प्रोजेक्ट के लेआउट प्लान की अनुमति नहीं मिल रही है। इन प्रोजेक्ट के काम करीब एक साल से ज्यादा समय से रुके पड़े हैं।
याचिका के अनुसार, एनबीसीसी ने 23 अगस्त 2022 को डीटीसी हरिनगर प्रोजेक्ट के लेआउट प्लान की अनुमति के लिए आवेदन दिया था। उसके बाद एनबीसीसी ने जनवरी 2023 में राज्यसभा आरकेपुरम प्रोजेक्ट के लिए, 15 जनवरी 2023 को दिल्ली युनिवर्सिटी धौला कुआं कैंपस प्रोजेक्ट , 17 जनवरी 2023 को डीटीसी शादीपुर प्रोजेक्ट और 10 मई 2023 को आईआईएफटी मैदानगढ़ी प्रोजेक्ट के लेआउट प्लान की अनुमति के लिए आवेदन किया था।
याचिकाकर्ता ने दिल्ली नगर निगम के टाउन प्लानिंग विभाग से प्रोजेक्ट्स के लेआउट की अनुमति के बारे में पूछा तो बताया गया कि इन प्रोजेक्ट की मौखिक रुप से स्वीकृति मिल चुकी है लेकिन स्थायी समिति की अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है। स्थायी समिति का गठन नहीं होने से ये लंबित हैं।