नोएडा। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के नामी बिल्डर्स मैसर्स सिक्का इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने आज बड़ी कार्रवाई की। 276. 60 करोड़ का बकाया जमा न करने पड़ने पर जिला प्रशासन को भू-राजस्व की तरह वसूली करने के लिए करने के लिए पत्र प्रेषित किया। इसके अलावा बिल्डर्स को शासन व प्राधिकरण की ओर से मिलने वाले सभी लाभों से वंचित कर दिया गया है।
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नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बताया गया है कि प्राधिकरण के पत्र 28 जून 2011 के द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जीएच-1ए/1, सेक्टर-143बी, नोएडा का उप विभाजन मैसर्स सिक्का इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि. के पक्ष में किया गया था। आवंटी ने 10 अगस्त 2011 को पटटा प्रलेख का निष्पादन कराते हुए भूखण्ड का कब्जा प्राप्त किया। इस दौरान आवंटी द्वारा भूखण्ड के विरुद्ध देय धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस सम्बन्ध में समय-समय पर आवंटी को देय धनराशि जमा कराने के लिए प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी किये गए। फिर भी आवंटी द्वारा भूखण्ड के विरुद्ध देय धनराशि जमा नहीं करायी गयी।
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नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि लिगेसी स्टाल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स विषयक शासनादेश 21 दिसंबर 2023 के क्रम में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जीएच-1ए/1, सेक्टर-143बी, नोएडा के विरूद्ध 31 दिसंबर 2023 तक शासनादेश का लाभ देते हुए कुल देयता 208.05 करोड़ का 25 प्रतिशत धनराशि 52.01 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए आवंटी को सूचित किया गया था। इसके बावजूद आवंटी द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करायी गयी। भूखण्ड के विरुद्ध 31 मार्च 2025 तक प्राधिकरण की 276.60 करोड़ की देयता जमा न कराने के कारण आज प्राधिकरण की देयता की वसूली भू-राजस्व की भाँति करने के लिए गौतमबुद्ध नगर के जिला अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है। साथ ही प्राधिकरण की देयता का भुगतान न करने के कारण शासनादेश 21 दिसंबर 2023 में उल्लेखित सभी लाभों सेमैसर्स सिक्का इन्फ्रास्ट्रक्च को वंचित कर दिया गया।