नोएडा। बीते 20 जनवरी को एक शख्स ने थाना बीटा-2 पर तहरीर देकर तीन लाख रूपया प्रति माह फिरौती लेने एवं न देने पर डरा धमका कर चैनल/पोर्टल पर झुठी खबर चलाने व शूटर भेजकर हत्या करा देने की धमकी देकर 10 लाख रूपये फिरौती के रूप में लिये जाने के संबंध में पत्रकार पंकज पाराशर पुत्र राजकरण पाराशर वर्तमान निवासी सीनियर सिटीजन सोसाइटी, सेक्टर पाई-2, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम सिंघावली अहीर, थाना सिघांवली अहीर, जनपद बागपत के विरूद्ध मु0अ0सं0 32/25 धारा 308(5) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।
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यह जानकारी पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के मीडिया सेल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान एकत्र साक्ष्यों के आधार पर धारा 317(2)/61(2) की बढ़ोतरी करते हुए सह अभियुक्त देव शर्मा पुत्र भीष्म देव शर्मा निवासी वेदपुरा, थाना ईकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर व अवधेश सिसोदिया पुत्र सतपाल सिसोदिया निवासी डेल्टा-1, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर के नाम प्रकाश में आने पर अभियुक्तगण के नाम की
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वृद्धि की गयी एवं अभियुक्तगण को 21 जनवरी 2025 को न्यायिक अभिरक्षा अंतर्गत धारा 308(5)/317(2)/61(2) बीएनएस में भेजा गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का रिमांड अंतर्गत धारा 308(5)/61(2) बीएनएस में स्वीकार किया गया। दिनांक 27 जनवरी 2025 को उपरोक्त मुकदमा की विवेचना अपराध शाखा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर स्थानान्तरित की गयी थी।
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इस संबंध में की गई विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान एकत्र साक्ष्य संकलन के आधार पर यह भी प्रकाश में आया है कि अभियुक्तगण का एक शातिर एवं संगठित गिरोह हैं जो पत्रकारिता की आड़ में अपने पद का प्रभाव एवं शातिर गैंग लीडर रवि काना के अपराधिक वर्चस्व का भय व अन्य भय दिखाकर समाज के सामान्य आम लोगों से अनुचित एवं अवैधानिक रूपयों की मांग/फिरौती के रूप में करते है और अनैतिक रूप से रूपयों की वसूली करते है। जिनके द्वारा इस प्रकार
समाज के लोगों को डरा धमकाकर एवं जान से मारने की धमकी देने के भय में डालकर व अन्य भय दिखाकर अनैतिक रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति/रूपयों को कानूनी रूप में परिवर्तित करने के लिए एक दूसरे की कम्पनियों के बैंक खाते एवं निजी बैंक खातो में व अपने सहयोगी लोगों के माध्यम से प्रयोग किया गया है। इस गैंग का मुख्य लीडर रवि काना उर्फ रविन्दर नागर है। विवेचना के दौरान एकत्र किये गये साक्ष्य संकलन के आधार अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है, जिनके लोगों द्वारा अपनी कम्पनियों एवं निजी बैंक खातों के माध्यम से करीब 1,86,67,66,683 (186.6766683 करोड़) रूपयों का लेन-देन संदिग्ध होना पाया गया है।
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प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के दौरान एकत्र साक्ष्य संकलन के आधार पर बयान वादी, निरीक्षण घटना स्थल, बयान गवाहान एवं बयान अन्य पीड़ित गवाहान एवं अभियुक्तों के कब्जे से बरामद धनराशि क्रमश अभियुक्त पंकज पाराशर के कब्जे से 3.30 लाख रूपये, अभियुक्त देव शर्मा व अवधेश सिसोदिया के कब्जे से
गौतमबुद्धनगर में फिरौती वसूली गैंग का पर्दाफाश, 10 लाख की फिरौती लेने का आरोप
1.50 लाख रूपये बरामद हुए, जो धारा 317(1/2) बीएनएस की परिधि के अंतर्गत है, जो धारा 317(2) बीएनएस के अपराध के पर्याप्त साक्ष्य है। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण पंकज पाराशर, देव शर्मा तथा अवधेश सिसोदिया का चालान द्वारा आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 308(5)/317(2)/61(2) बीएनएस में 13 फरवरी 2025 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पंकज पाराशर के खिलाफ 6, देव शर्मा पर 9 तथा अवधेश सिसोदिया के खिलाफ 3 मुकदमे जनपद गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों में दर्ज है।