मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में परिवार न्यायालय के न्यायालय प्रधान न्यायाधीश ने बताया कि श्रीमती सुनीता पत्नी विनोद कुमार के अपने पति से भरण पोषण प्राप्त किये जाने हेतु वाद दायर किया हुआ है। जिसमें विपक्षी विनोद कुमार नगर पालिका में कार्यरत है।
इसलिए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मुजफ्फरनगर को विपक्षी विनोद के वेतन से 10 हजार रूपये प्रतिमाह कटौती कर धनराशि को न्यायालय में जमा कराने का आदेश दिया गया था, परन्तु अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मुजफ्फरनगर द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश का पालन नही करने पर उनको नोटिस जारी किया गया है।
न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 25 मई 2023 का अनुपालन न किये जाने के कारण अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर होकर कारण दर्शित करें कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना की कार्यवाही क्यों न प्रारम्भ की जाये। न्यायालय द्वारा नियत दिनांक 01 अगस्त 2023 को न्यायालय में पेश हो।