देहरादून। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण शराब को लेकर अब पब, बार, होटल एवं रेस्टोरेंटों की मनमानी पर नकेल कसनी शुरू हो गई है। ऐसे में अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रात्रि 11 बजे तक ही पब, बार, होटल व रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। समयावधि के बाद खुले पाए जाने पर जुर्माना लगाने के साथ लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
दरअसल, जिलाधिकारी सविन बंसल ने रात्रि में शराब के नशे के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आबकारी मैन्यूल के सेक्शन 59 में वर्णित विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए सप्ताह के अंत में एक घंटा अतिरिक्त बार संचालन की अनुमति की वर्षों पुरानी प्रथा को राजधानी देहरादून से समाप्त कर दिया है। ऐसे में सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार व पब आदि अनुज्ञापनों का संचालन किसी भी दिवस में रात्रि 11 बजे तक ही किया जाएगा।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि जनपद में संचालित सभी होटल, रेस्टोंरेट के बार व पब अनुज्ञापन निर्धारित समयावधि रात्रि 11 बजे तक ही संचालित होंगे। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों के उल्लंघन पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
हयात रेसीडेंसी के 24 घंटे बार संचालन की अनुमति निरस्त
मसूरी रोड स्थित पांच सितारा होटल हयात रिजेंसी में संचालित बार को 12 घंटे अतिरिक्त समय तक खोलने की अनुमति देने के आदेश को जिलाधिकारी सविन बंसल की संस्तुति पर आबकारी आयुक्त हरि चंद्र सेमवाल ने निरस्त कर दिया है। दरअसल, वर्तमान जिलाधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निवर्तमान जिलाधिकारी ने 27 अगस्त को हयात रेसीडेंसी को 24 घंटे बार संचालन की संस्तुति प्रदान की थी, जिसे वर्तमान जिलाधिकारी की संस्तुति पर निरस्त कर दिया गया है। अब निर्धारित समयावधि रात्रि 11 बजे तक ही बार संचालित होगा।