मुजफ़्फरनगर। जनपद के छपार थाना क्षेत्र में गत 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड से दिल्ली जा रहे पृथक उत्तराखड समर्थकों पर पुलिस फायरिंग व महिलाओं पर अत्याचार के मामले में तत्कालीन थाना सिविल लाइन प्रभारी राधामोहन द्विवेदी सहित 22 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विशेष अदालत सीबीआई ने कोर्ट में पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।
विशेष सीबीआई अदालत एडीजे-7 शक्ति सिंह ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए आदेश दिया कि सभी 22 आरोपियों को आगामी 3 मार्च को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। इससे पहले आरोपियों के वकील द्वारा दी गई हाजिरी माफी भी रद्द कर दी गई है।
बता दें कि रामपुर तिराहाकांड में महिलाओं के साथ बलात्कार व महिलाओं पर अत्याचार आदि आरोप में सीबीआई ने बहुत से पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। कोर्ट में रामपुर तिराहा कांड के 4 मामले लंबित हैं।
गत 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ़्फरनगर के रामपुर तिराहा पर पृथक उत्तराखंड की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस फायरिंग में 7 की मौत हो गई थी व कई घायल हुए थे।
एडीजीसी परमेन्द्र कुमार ने बताया कि आज आरोपियों के विशेष अदालत में उपस्थित न होने पर सभी 22 आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
बताया गया है कि मामला बहुत पुराना होने के कारण अधिकांश पुलिसकर्मी रिटायर्ड हो चुके हैं।
इस मामले में तत्कालीन डीएम अनंत कुमार सिंह व एसपी राजेन्द्र सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन वे कई मामलों में आरोप मुक्त हो चुके है ।