नई दिल्ली। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत नामांकित कुल ग्राहकों की संख्या 7.15 करोड़ हो गई है। केंद्र सरकार की यह योजना ग्राहक को आजीवन पेंशन की गारंटी देती है। इसके ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में इसका लाभ उसके जीवनसाथी को भी दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत 9 मई, 2015 को की गई थी।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक 2 दिसंबर, 2024 तक 7.15 करोड़ ग्राहक इसके तहत नामांकित हो चुके हैं। अटल पेंशन योजना सात करोड़ से अधिक ग्राहकों के साथ, अपने लाभार्थियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद मन की शांति सुनिश्चित करते हुए गारंटीकृत पेंशन लाभ के साथ सुरक्षित सेवानिवृत्ति प्रदान करता है।”
अटल पेंशन योजना (एपीवाई), देश के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को पेंशन की सुरक्षा मुहैया करना है। एपीवाई के तहत 60 साल की उम्र में 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों के योगदान के आधार पर दी जाती है। इस पेंशन योजना में भारत का कोई भी नागरिक शामिल हो सकता हैं।