नई दिल्ली। दिल्ली के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बुधवार को डिलीवरी कंपनी डंजो को उसके डिलीवरी पार्टनर द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के लिए नोटिस जारी किया, जो आधी रात को एक महिला के घर पर शराब के नशे में पहुंचा और बाद में उसे व्हाट्सएप पर धमकी देते हुए शिकायत वापस लेने को कहा।
राज कुमार चौहान और डॉ. राजेंद्र धर की पीठ ने एक शिकायत के बाद डंजो को नोटिस जारी किया, जिसमें एक डिलीवरी पार्टनर द्वारा लापरवाही से काम पर रखने और कथित यौन उत्पीड़न के लिए 50 लाख रुपये का हर्जाना मांगा गया था।
शिकायतकर्ता रहेला खान का प्रतिनिधित्व वकील अभिषेक यादव और अंकिता वाधवा ने किया। रहेला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसने ऑर्डर दिया था और एक डंजो डिलीवरी पार्टनर आधी रात को उसके पते पर नशे की हालत में आया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। हालांकि, दो दिनों के बाद डिलीवरी पार्टनर ने शिकायत वापस लेने के लिए व्हाट्सएप पर उसको एक टेक्स्ट भेजा।
रहेला खान ने यह भी आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने उसके बाद उसे परेशान किया और उसे दुष्कर्म व हत्या की धमकी दी। यहां तक कि उन्होंने बेहद अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। उस व्यक्ति ने उसे कुछ लड़कियों की तस्वीरें भी भेजीं, जिसमें उसने दावा किया कि इन सबकी हत्या कर दी गई और चेतावनी दी कि अगली वही होगी।
रहेला खान ने डंजो को एक कानूनी नोटिस भी भेजा था, जिसने जवाब में सीधे डिलीवरी पार्टनर से संपर्क करने के लिए उसे दोषी ठहराया।
डंजो से कोई प्रतिक्रिया या कार्रवाई नहीं मिलने पर खान ने पुलिस शिकायत दर्ज की थी, जिस पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।
शहर की साकेत अदालत ने भी पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी है। हालांकि, रहेला खान ने बाद में यौन उत्पीड़न, लापरवाहों को काम पर रखने, झूठे विज्ञापन के आधार पर नुकसान पहुंचाने की शिकायत लेकर जिला उपभोक्ता फोरम का रुख किया।