खतौली। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने पूर्व चेयरमैन तथा वर्तमान में वार्ड 6 मोहल्ला गणेशपुरी से सभासद पारस जैन पर पालिका के 75 लाख रुपये की बकाया राशि को वसूले जाने में तेज़ी लाने का आदेश एसडीएम अपूर्वा यादव और पालिका ईओ को लेटर जारी करके दिया है।
बताया गया कि पूर्व चेयरमैन पारस जैन पर अपने कार्यकाल का लगभग 75 लाख रुपए पालिका का बकाया है। वर्ष 2021 में पूर्व चेयरमैन पारस जैन ने उच्च न्यायालय में वाद दायर कर वसूली पर स्टे ले लिया था। बीते डेढ़ वर्ष से नगर पालिका परिषद द्वारा अपने रुपयों की वसूली के लिए उच्च न्यायालय में ढंग से पैरवी नहीं की गई है। नगर पालिका परिषद के अधिकारियों द्वारा पूर्व चेयरमैन पारस जैन से अपना बकाया वसूली करने में शिथिलता बरतने पर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने नाराजगी व्यक्त करके एसडीएम और ईओ को प्रकरण में स्टे खारिज कराने हेतु उच्च न्यायालय में वाद की पैरवी करके पूर्व चेयरमैन पारस जैन से वसूली के आदेश दिए हैं।
वर्ष 2012-17 पारस जैन नगर पालिका परिषद खतौली के चेयरमैन रहे हैं। पूर्व चेयरमैन पारस जैन द्वारा अपने कार्यकाल में पालिका कोष से कस्बे में विकास कार्य कराए थे। कार्यकाल समाप्त होने के बाद चली जांच पड़ताल के बाद नगर पालिका परिषद ने पूर्व चेयरमैन तथा वर्तमान में वार्ड 6 के सभासद पारस जैन पर लगभग 75 लाख रुपये से अधिक का बकाया निकाल रखा है।
बताया गया कुछ विकास कार्य पूर्व चेयरमैन पारस जैन द्वारा अतिरिक्त कराए गए थे। शासकीय धन का दुरुपयोग होने के चलते प्रशासन ने पारस जैन को निकाय का कर्जदार ठहराया हुआ है। इस संबंध में तहसील से रिकवरी जारी होने के बाद पूर्व चेयरमैन पारस जैन ने वसूली पर रोक लगाने के लिए 25 अक्टूबर-2०21 को उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करके स्टे प्राप्त कर लिया था।
जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने इस मामले का संज्ञान लेकर एसडीएम और ईओ को लेटर जारी करके पूर्व चेयरमैन द्वारा लिए गए स्टे को खारिज कराकर शासकीय धन की वसूली में तेज़ी लाने का आदेश दिया है। कुछ माह पूर्व हुए नगर निकाय चुनाव में पूर्व चेयरमैन पारस जैन ने वार्ड 6 मोहल्ला गणेशपुरी से सभासद का चुनाव लड़कर जीता है। कोई बकाया ना होने पर ही नगर पालिका द्वारा चुनाव लडने वालों को एनओसी जारी की जाती है। पारस जैन ने निकाय चुनाव में पालिका के बजाए पर स्टे होने का हवाला देकर ही एनओसी लेकर सभासद पद का चुनाव लड़ा है।