नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा घंटों की पूछताछ के बाद पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने मंगलवार को कहा कि सुबह नौ पुलिसकर्मी उनके घर आए और उन्हें स्पष्ट रूप से सख्त गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एफआईआर के बारे में पता चला।
दक्षिणी दिल्ली के लोधी रोड इलाके में स्पेशल सेल के कार्यालय से निकलते समय ठाकुरता ने कहा : “मेरे पास भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो से मिला हुआ एक मान्यता कार्ड है। सुबह साढ़े छह बजे नौ पुलिसकर्मी मेरे गुरुग्राम स्थित घर पर आए। उन्होंने मुझसे सवाल पूछे। मैं स्वेच्छा से उनके साथ लोधी रोड स्थित दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में आया।”
ठाकुरता ने कहा कि उन्होंने उनसे बार-बार एक ही तरह के सवाल पूछे। उन्होंने कहा, ”मुझसे पूछा कि क्या मैं न्यूज़क्लिक का कर्मचारी हूं, मैंने कहा ‘नहीं, मैं सलाहकार हूं।”
उन्होंने कहा, “स्पेशल सेल के अधिकारियों ने मुझसे पूछा कि मुझे कितना भुगतान किया जाता है, मैंने उन्हें बताया। उन्होंने मुझसे हर तरह के सवाल पूछे, पूछा कि क्या मैंने दिल्ली दंगों को कवर किया था तो मैंने कहा नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या मैंने किसान आंदोलन को कवर किया है, मैंने कहा हां। तब पूछा कि आप न्यूज़क्लिक के सलाहकार क्यों हैं, मैंने कहा मैं एक पत्रकार हूं। आगे पूछा, आप कितने समय से उनके सलाहकार हैं? मैंने कहा, मई 2018 से।”
यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें पता है कि किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, ठाकुरता ने कहा : “यहां आने के बाद मुझे पता चला कि स्पष्ट रूप से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और मैं सुबह लगभग 8.30 बजे से यहां हूं। और अब शाम करीब 6.30 बजे यहां से निकल रहा हूं।”
स्पेशल सेल ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में 30 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें न्यूज़क्लिक और इससे जुड़े पत्रकारों के परिसर भी शामिल थे।
सूत्रों के अनुसार, लोधी कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान पुलिस ने उन्हें 25 सवालों की सूची सौंपी, जिसमें उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं, दिल्ली के शाहीनबाग में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम यानी सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और किसान आंदोलन में भागीदारी से संबंधित सवाल शामिल थे।
मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र पर केंद्रित छापेमारी के दौरान फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
इस बीच, स्पेशल सेल के अधिकारी फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को दक्षिणी दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में ले आए और उन्होंने उनके कार्यालय को सील कर दिया।
सूत्र बताते हैं कि न्यूज़क्लिक से जुड़े विभिन्न स्थानों पर छापेमारी 17 अगस्त को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (शत्रुता को बढ़ावा देना) और धारा 120बी (आपराधिक साजिश) सहित अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामले के आधार पर की गई।
एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि एफआईआर में यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी अधिनियम), धारा 17 (आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना), धारा 18 (साजिश) और धारा 22 सी (कंपनियों द्वारा अपराध) लागू की गई है।
विपक्षी दलों ने पत्रकारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर मंगलवार को सरकार की आलोचना की और मीडिया की आवाज दबाने का आरोप लगाया।