Friday, November 22, 2024

आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में करतार सिंह भड़ाना को एक माह का कारावास

कैराना। कोर्ट ने बसपा नेता करतार सिंह भड़ाना को वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी करार देते हुए एक माह के साधारण कारावास व सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2014 में करतार सिंह पुत्र नाहर सिंह निवासी जागृती विहार थाना मेडिकल जनपद मेरठ ने लोकसभा चुनाव के दौरान बाबरी थानाक्षेत्र के गांव बुटराड़ा में बिना अनुमति के चुनावी सभा का आयोजन किया था।

मामले के सम्बंध में बाबरी पुलिस ने धारा 188 आईपीसी के तहत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

यह मामला कैराना स्थित एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को मजिस्ट्रेट ने आरोपी करतार सिंह को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी करार देते हुए एक माह के साधारण कारावास व सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,466FollowersFollow
131,499SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय