मेरठ। आपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत थाना खरखौदा पुलिस द्वारा पैरवी करते हुए बांग्लादेशी नागरिक होते हुए भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर अपराधिक षडयंत्र कर धोखाधडी से दस्तावेज तैयार करने वाले चार आरोपियों को न्यायालय एसीजेएम05 द्वारा दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश पर चल रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत खरखौदा थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 243/2023 धारा 120बी,419,420,467,468,471 भादवि व 14 विदेशी अधि0 अभियुक्तगण सोजिब खान पुत्र मोहम्मद मोज्जिम खान निवासी ग्राम गोसाई बाड़ी, थाना घोनूर जिला बबूरा, बांग्लादेश, मौ0 माजिदुल खान पुत्र मौ0 अजीमुदीन निवासी ग्राम दोखिन तीतपारा थाना डिमला जिला निलफामरी बांगलादेश, मौ0 मोंटू खान पुत्र मौ0 अजीमुदीन निवासी ग्राम दोखिन तीतपारा थाना डिमला जिला निलफामरी बांगलादेश और मौ. मोज्जेम खान पुत्र स्व. अनीसुर खान निवासी ग्राम चुनियावाडा, पोस्ट गोसाई बड़ी, जिला बोगरा, बांग्लादेश आदि को न्यायालय एसीजेएम 05 मेरठ द्वारा प्रत्येक अभियुक्तगण उपरोक्त को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा पाँच –पाँच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।