नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकील गुटों के बीच फायरिंग और पत्थरबाजी के मामले में गिरफ्तार दो और वकीलों को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट चतिंदर सिंह ने ये आदेश दिया।
कोर्ट ने आज जिन वकीलों को पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया उनमें मनीष शर्मा और ललित शर्मा शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने हथियारों की बरामदगी और निशानदेही के लिए दोनों वकीलों की तीन दिनों की हिरासत की मांग की। दिल्ली पुलिस ने दोनों वकीलों को आज ही गिरफ्तार किया था। 6 जुलाई को कोर्ट ने तीन वकीलों अमन सिंह, रवि गुप्ता और सचिन सांगवान को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। इन वकीलों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148. 149, 307 और 34 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है।
बता दें कि दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए घटना के वायरल वीडियो में हवा में फायरिंग करते हुए और गाली देते हुए सुनाई और दिखाई दे रहे वकील मनीष शर्मा का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। 5 जुलाई को तीस हजारी कोर्ट परिसर में सरेआम गोलियां चलीं। वकीलों के दो गुटों के विवाद में एक गुट ने हवा में फायरिंग की।