मेरठ। मेरठ के जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी शैलेष रॉय ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) गरीब व्यक्तियों की शादी अनुदान पात्र आवेदकों को रू0- 20,000.00 का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।
शादी अनुदान हेतु आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन के पश्चात् तक (उस ही वित्तीय वर्ष में) www.shadianudan.upsdc.gov.in लिंक पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद मेरठ क अन्य पिछडे वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु वर्तमान में कुल 400 लाभार्थियों का बजट प्राप्त है।
उन्होने बताया कि शादी अनुदान आवेदन पत्र हेतु आवेदक अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) का होना चाहिए, पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। आवेदक की आय गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र में रू0 56460/-प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए, एक आवेदक अधिकतम दो पुत्री के शादी अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है तथा पहचान पत्र की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, विवाह का प्रमाण पत्र की छायाप्रति, वर व कन्या की आयु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा आवेदक व कन्या का फोटो होने पर शादी अनुदान हेतु आनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, विकास भवन कचहरी परिसर, मेरठ में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।