नयी दिल्ली – वक्फ विधेयक संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्राैपदी मुर्मु ने शनिवार को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही संसद में पारित किया गया यह विधेयक देश का कानून बन गया है।
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विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने राष्ट्रपति के अनुमति के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक को राज्य सभा में 17 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद शुक्रवार तड़के मत विभाजन के बाद पारित किया गया था। विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे। उससे एक दिन पहले लोक सभा में 13 घंटे की चर्चा के बाद विधेयक को पारित किया गया था। जहां इसके पक्ष में 288 और विपक्ष 232 मत पड़े।
सरकार का कहना है कि इस विधेयक से वक्फ के कामकाज और प्रबंध में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी तथा गरीब मुसलमानों को इसका फायदा होगा।
इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद के बजट सत्र का सत्रावसान कर दिया है। लोकसभा सचिवालय ने शनिवार देर रात एक वक्तव्य जारी कर कहा कि राष्ट्रपति ने लोकसभा के चौथे सत्र का सत्रावसान कर दिया है।
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इसी तरह से राज्यसभा सचिवालय ने भी देर रात जारी बयान में कहा कि राष्ट्रपति ने राज्यसभा का भी सत्रावसान कर दिया है। संसद का यह सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था।
पहला चरण 13 फरवरी को संपन्न हुआ था जबकि दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होकर 4 अप्रैल को संपन्न हुआ। इस सत्र के दौरान 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025- 26 के लिए आम बजट पेश किया गया था।