Sunday, April 20, 2025

नाबालिग पुत्री से अश्लीलता करने वाले पिता को सजा

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नशे की हालत में नाबालिग पुत्री से अश्लीलता करने वाले पिता को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पिता-पुत्री के रिश्ते को तार-तार करने वाला अपराध किया है। ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश श्योराण ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर गत 23 मार्च को पीडिता की मां ने जवाहर सर्किल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसका पति नशे का आदि है। पूर्व में परिवार की एक अन्य महिला की शिकायत पर उसे एक साल जेल में रहना पडा था। वह कॉलोनी में भी निर्वस्त्र होकर आए दिन तमाशा करता है। बीती रात को उसने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ अश्लीलता की है।

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर पीडित पक्ष ने आरोपों को दोहराया, वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें :  "अगर धर्मगुरु यूं ही सोते रहे तो सनातन जड़ से मिट जाएगा" – महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी
- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

76,719FansLike
5,532FollowersFollow
150,089SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय