मुज़फ्फरनगर। लगभग पांच वर्ष पूर्व गत 7 नवंबर 2018 को थाना शाहपुर के ग्राम किनौनी में आतिशबाजी छूटने के विवाद को लेकर अनुज कुमार की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी राजेश, उसके तीन लड़कों प्रदीप, पंकज व अरविंद को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि 40-40 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
इसके अलावा पंकज को शस्त्र अधिनियम में तीन वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये का जुर्माना अलग से किया गया है। इस मामले की सुनवाई एडीजे 6 शाकिर हसन की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता नीरज मलिक ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार गत 7 व 8 नवंबर 2018 की रात को थाना शाहपुर के ग्राम किनौनी में घर लौट रहे अनुज व टीनू के साथ आतिशबाजी चलाने को हुए विवाद को लेकर अनुज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी । मृतक के भाई मनोज ने राजेश, उसके तीन पुत्रों प्रदीप, पंकज व अरविंद को नामजद किया था।