Wednesday, April 16, 2025

मेरठ में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा और दस हजार जुर्माना

मेरठ। मेरठ में दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोषसिद्ध अपराधी को पुलिस ने हिरासत में लेकर कारागार भेज दिया।

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थाना परतापुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी करते हुए पोस्को एक्ट के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया है।

 

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना परतापुर पर पंजीकृत पोस्को एक्ट बनाम अमित पुत्र श्यौराज निवासी म0नं0 156/1 गली नं0 दो इन्दिरापुरम कालोनी थाना परतापुर मेरठ के विरुद्ध दर्ज किया गया था। थाना पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही तथा दोषी को आपरेशन कनविक्शन के तहत उचित सजा दिलाये जाने के क्रम में न्यायालय में प्रभावी व पैरवी की। थाना पुलिस द्वारा न्यायालय में की गयी प्रभावी व समयबद्ध पैरवी के आधार पर न्यायालय पोक्सो प्रथम जनपद मेरठ द्वारा अभियुक्त अमित पुत्र श्यौराज को 20 वर्ष का कारावास व 10000 रुपये से अभियुक्त को दण्डित किया गया है।

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