Saturday, May 11, 2024

मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के जिला पंचायत सदस्य इरशाद को पोक्सो कोर्ट ने सुनाई 30 वर्ष की सजा

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय लोकदल के जिला पंचायत सदस्य इरशाद को पोक्सो कोर्ट ने 30 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मौहल्ला जनकपुरी निवासी एक युवती ने पांच साल पहले मुकदमा दर्ज कराया था कि मूल रूप से गांव सावटू निवासी मोहम्मद इरशाद ने उसे अपने शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित मौहल्ला जामिया नगर वाले घर पर बुलाया, जहां वह अपनी बहन के साथ उससे मिलने पहुंची और इरशाद ने मुकदमा खत्म कराने का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

इस मामले की सुनवाई पोक्सो एक्ट के जज रितेश सचदेवा की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी।  वादिया की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा व सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने कोर्ट में पैरवी की।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,237FansLike
5,309FollowersFollow
47,101SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय