नोएडा। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में स्कूल, होटल, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, एकेडमी आदि में स्विमिंग पूल का प्रयोग भी शुरू हो गया है। पूल में सुरक्षा उपाय न होने की वजह से कई हादसे हो चुके हैं। ऐसे में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हेल्थ क्लब और स्विमिंग पूल संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
जिला प्रशासन और खेल विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए सभी जिम और स्विमिंग पूल के संचालकों को 21 अप्रैल तक पंजीकरण कराने के आदेश दिए हैं। यदि इसके बाद भी कोई स्विमिंग पूल या हेल्थ क्लब रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उन्हें सील करने की कार्यवाही की जाएगी।
उपक्रीड़ाधिकारी अनीता नागर ने बताया कि जनपद के शहरी और ग्रामीण एरिया में फिटनेस में आगे बढ़ने के लिए काफी संख्या में जिम संचालित हो रहे हैं। इनमें से अधिकतर बिना पंजीकरण संचालित हो रहे हैं। विभाग ने जनपद में 15 जिम और 100 स्विमिंग पूल की एनओसी दी है, लेकिन बाक़ी बिना एनओसी के चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिना एनओसी के संचालित हो रहे जिम और स्विमिंग पूल पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। ऐसे में एक बैठक में पंजीकरण करने के लिए 21 अप्रैल तक का समय दिया गया है।
संचालक मलकपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे जिम व स्विमिंग पूल संचालकों के खिलाफ जिला प्रशासन की टीम के साथ विभाग अभियान चलाएगा। पंजीकरण न कराने वालों को नोटिस देने के बाद सीलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी।