नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की भारतीय जना पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि वाली याचिका पर संज्ञान लिया है। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने बांसुरी स्वराज को 20 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया।
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इससे पहले कोर्ट ने 10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा है कि बांसुरी स्वराज के बयान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि बांसुरी स्वराज ने कहा था कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए थे। याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने अपने बयान में कहा कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना औऱ 133 सोने के सिक्के मिले थे।
याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने पांच अक्टूबर 2023 को टीवी चैनल पर प्रसारित एक इंटरव्यू में उनकी छवि खराब करने वाले बयान दिए थे। इस बयान में बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन को भ्रष्ट और फर्जी करार दिया था। ये बयान झूठे थे जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं था। सत्येंद्र जैन ने याचिका में कहा है कि बांसुरी स्वराज का ये बयान उन्हें बदनाम करने के लिए दिया गया था।
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इस बयान के जरिये बांसुरी स्वराज बेजा राजनीतिक लाभ लेना चाहती थीं। इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा। इससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। उल्लेखनीय है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चल रहे हैं। सत्येंद्र जैन को इस मामले में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। जैन को 18 अक्टूबर को जमानत मिली थी।