Friday, December 13, 2024

रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के बैंक, डीमैट खाते जब्‍त करने का सेबी ने दिया आदेश

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की है। सेबी ने 26 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के बैंक खातों के साथ-साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड खातों को जब्‍त करने का आदेश दिया है।

बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट को जुर्माने का भुगतान नहीं करने को लेकर कुर्की नोटिस जारी किया है। सेबी ने लंबित बकाया राशि की वसूली के लिए कंपनी के बैंक, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो को जब्‍त करने का आदेश भी दिया है। नोटिस के मुताबिक रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर 26 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है।

बाजार नियामक ने नोटिस में सभी बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड से कहा है कि वे इन खातों से किसी भी तरह की निकासी की अनुमति न दें। सेबी ने इससे पहले 14 नवंबर को रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (अब आरबीईपी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड) को एक नोटिस भेजा था।

पिछले हफ्ते बाजार नियामक ने कंपनी से धन के अवैध निकासी पर 78 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि वसूलने के लिए तीन कंपनियों को कुर्की के नोटिस भेजे थे। इन कंपनियों में आधार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन एग्री सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड हैं।

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