Sunday, September 8, 2024

लखनऊ में धारा 144 लागू, चुनाव में अफवाहें फैलाने पर होगी कार्रवाई

लखनऊ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गयी। इसके बाद चुनाव में किसी प्रकार की अफवाह फैलाने, सोशल मीडिया या चैनलों पर गलत सूचना डालने, किसी प्रकार का प्रदर्शन, हथियारों का प्रदर्शन या उपयोग, शहर के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भीड़ जुटने पर कार्रवाई होगी।

धारा 144 को आज से 16 जुलाई तक लागू किया गया है। जिसमें शहर के किसी भी हिस्से में किरायेदारों को रखने से पूर्व में मकान मालिक को पुलिस से सत्यापन कराना होगा। इसी तरह से ई-रिक्शा चलाने वाले लोगों का भी अपना सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के लिए लखनऊ पुलिस की वेबसाइट से तमाम जानकारी दी जा रही है।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

 

मतदान दिवस अर्थात 20 मई को मतदान केन्द्रों के आसपास भी किसी प्रकार की भीड़ पर रोक रहेगी। मतदान केन्द्र के कुछ दूरी पर ही वाहनों को खड़ा कराया जाएगा। शहर के कुछ प्रतिबंधित मार्गों के अलावा वाहन चल सकेंगे। मतदान को सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से लखनऊ पुलिस की हर तरह की गतिविधि पर निगरानी रहेगी।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,334FansLike
5,410FollowersFollow
107,418SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय