मुजफ्फरनगर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चार साल पहले मानसिक रूप से कमजोर किशोर से अश्लील हरकत के दोषी को अदालत ने चार साल कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने की।
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पीडि़त पक्ष ने छह अप्रैल 2021 को मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि आरोपी पुष्पेंद्र त्यागी किशोर को बहला-फुसलाकर मंदिर के पीछे ले गया और अश्लील हरकत की। अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। चार साल के कारावास के अलावा पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।