Friday, November 22, 2024

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में सुनाई दस साल की सजा

मुजफ्फरनगर। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया गया है।

अभियोजन के अनुसार 9 फरवरी 2019 को वादी द्वारा थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना दी गयी कि अभियुक्त सुनील उर्फ बन्टी पुत्र अमर सिंह निवासी बिनौली खेड़ा थाना चिलकाना, सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया तथा दुष्कर्म भी किया गया है, जिसके सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस द्वारा अभियुक्त सुनील उर्फ बन्टी को 19 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया ।

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम द्वारा अभियुक्त सुनील उर्फ बन्टी उपरोक्त को धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम में 10 वर्ष का कारावास व 23,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,466FollowersFollow
131,499SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय