नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर (पीके) की जन सुराज पार्टी (जेएसपी) द्वारा बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को टालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मोड़ पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता है।
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सुनवाई के दौरान जेएसपी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने छठ पूजा का हवाला देते हुए उपचुनाव की तारीख को 13 से बढ़ाकर 20 नवंबर किए जाने की मांग की थी। तब कोर्ट ने कहा कि किसी और राजनीतिक दल को कोई दिक्कत नहीं है, आपको ही क्यों समस्या है।
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आप नये राजनीतिक दल हैं आपको तो राजनीतिक दांव पेंच पता होना चाहिए। अब चुनाव के लिए सारे इंतजाम हो चुके हैं। तब सिंघवी ने कहा कि आज निर्वाचन आयोग हमारी बात सुन ले। पहले ही दो प्रतिवेदन दिए जा चुके हैं।