मथुरा। श्री कृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह मामला में हिन्दू सेना के विष्णु गुप्ता की ओर से दायर वाद में शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने के आदेश दिए थे। आदेश होने के बाद मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र पर बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी नीरज गौड़ ने सर्वे पर रोक लगा दी है। ये आदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दिए गए प्रार्थना पर दिए गए। अगली सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विवादित स्थल का अमीन सर्वे के आदेश जारी किए थे। इस आदेश के खिलाफ मंगलवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता जीपी निगम ने एक प्रार्थना पत्र अदालत में दाखिल किया था। इसमें कहा था कि वादी पक्ष ने तथ्यों को छिपाते हुए अमीन सर्वे का आदेश हासिल किया है। उन्होंने अदालत से आदेश को रिकॉल कर फिर सुनवाई के लिए कहा। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बुधवार को रिकॉल करते हुए अमीन सर्वे के आदेश को 11 अप्रैल तक स्थगित कर दिया।
शाही मस्जिद ईदगाह पक्ष के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने बताया कि अदालत ने अमीन सर्वे का एक पक्षीय आदेश जारी कर दिया था। इसके लिए कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए गए थे। ईदगाह पक्ष ने वाद सुनने योग्य है या नहीं, इस पर प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जबकि वादी ने इन तथ्यों को अदालत से छिपा लिया था। अब 11 अप्रैल को उनके द्वारा दिए गए सभी लंबित प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई कर उनका निस्तारण किया जाएगा।
वहीं वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि कोर्ट ने अमीन सर्वे के आदेश दिए थे। इसके लिए रिट भी जारी कर दी गई थी। अब कोर्ट ने अमीन सर्वे का आदेश स्थगित कर दिया है।
अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी कोर्ट ने सरकारी अमीन के द्वारा सर्वे के मामले को स्थगित कर दिया है, मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दस्तावेज न्यायालय में दाखिल किए थे, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया है। फिलहाल विवादित स्थान पर सरकारी अमीन सर्वे के लिए नहीं जाएगा। प्रकरण की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।