नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को आबकारी नीति घोटाला मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में अपना पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया था, इसमें सिसोदिया सहित अन्य को आरोपी बनाया गया है। सिसोदिया को कोर्ट रूम के लॉकअप में लाया गया, जहां से उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज के सामने पेश किया गया। अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह आरोप पत्र की प्रतियां और संबंधित दस्तावेज सभी आरोपियों को मुहैया कराए। इसने सुनवाई की अगली तारीख 6 जुलाई तय की।
शुक्रवार की कार्यवाही के दौरान, आरोपी अर्जुन पांडे ने दिल्ली से बाहर होने के कारण उपस्थित होने में असमर्थता का हवाला देते हुए अदालत में पेश होने से छूट मांगी।
सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सिसोदिया, पांडे, बुच्ची बाबू गोरंतला और अमनदीप ढाल को आरोपी बनाया गया है।
सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 477-ए (खातों में हेराफेरी) के तहत दर्ज अपनी प्राथमिकी में सिसोदिया को आरोपी नंबर एक बनाया है।