नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आज दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। मनीष सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने के लिए बैंक खाते से पैसे निकालने की अनुमति देने की मांग की। स्पेशल जज एमके नागपाल ने सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
इसके पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार की सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में सौंपे। कोर्ट ने सिसोदिया समेत दूसरे आरोपितों को भी चार्जशीट की डिजिटल प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। 6 जुलाई को कोर्ट ने सिसोदिया को अगली सुनवाई से कोर्ट में सशरीर पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया की पेशी के दौरान कोर्ट में पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता और नेता मौजूद नहीं रहेगा।
सीबीआई ने 25 अप्रैल को इस मामले में दिल्ली में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी आरोपित बनाया है। पूरक चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के अलावा जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है उनमें बुची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल शामिल हैं। बुची बाबू तेलंगाना के मुख्यमंत्री कैसी राव की बेटी के कविता के सीए रह चुके हैं। ज्ञातव्य है कि सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई ने 25 नवंबर, 2022 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे। पहले चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं।