सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 ने स्मैक तस्कर को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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बता दें कि गंगोह पुलिस ने चेकिंग के दौरान अमजद निवासी बाढी माजरा को 12 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद मामला कोर्ट में दाखिल किया। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन रहा। अब पत्रावलियों पर आए साक्ष्य और गवाहों को सुनकर अदालत ने दोषी अमजद को सजा सुनाई है।