प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 वर्ष पुराने मामले में सत्र न्यायालय द्वारा दोषी करार सपा विधायक विजमा यादव को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित करते हुए उनकी नियमित जमानत मंजूर कर ली है। निचली अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी।
विजमा यादव ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। उनकी अर्जी पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की पीठ ने यह आदेश दिया।
सत्र न्यायालय ने विधायक पर सराय इनायत थाने के अंतर्गत सहसों चौराहे पर हुई घटना में दोषी पाते हुए डेढ़ साल कैद, 21 हजार 500 रुपये जुर्माना और एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था। मामले में 13 अन्य अभियुक्त बरी कर दिए गए थे। विजमा यादव ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि वह निर्दोष हैं। उन्हें इस मामले में झूठा और साजिशन फंसाया गया। उनके अधिवक्ता ने कहा कि निचली अदालत ने अधिकतम सजा सुनाई है।