मुजफ्फरनगर। शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव सौरम निवासी नाबालिग से बलात्कार के आरोपी अमर को 20 वर्ष की सजा एवं 41000 का जुर्माना किया गया है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 2023 को एक नाबालिग बालिका अपने घर से दुकान पर मुर्गी के अंडे लेने गई थी कि रास्ते में ही आरोपी अमर ने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और दिल्ली ले जाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। जैसे ही आरोपी के पास पैसे खत्म हुए तो वह अपने दोस्त से पैसे लेने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचा जहां पर पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसे जेल भेज दिया।
इस मामले को लेकर विशेष न्यायालय पोक्सो बाबूराम की कोर्ट के द्वारा आरोपी को बृहस्पतिवार को 20 साल की सजा सुनाई गई है और उसे पर 41000 का जुर्माना करते हुए जुर्माने की रकम में से 30000 पीड़िता को दिए जाएंगे।
वहीं पूरे मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा एवं मनमोहन वर्मा के द्वारा पर भी की गई जिसको लेकर आरोपी को 20 वर्ष की सजा हुई है।