Saturday, April 26, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने अंडमान के मुख्य सचिव के निलंबन पर लगाई रोक, एलजी को पांच लाख जमा करने का आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें अंडमान और निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव को निलंबित कर दिया गया था, जबकि उपराज्यपाल को अवमानना मामले में अपने फंड से पांच लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया गया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख करने के बाद स्थगन आदेश पारित किया।

पीठ ने टिप्पणी की, “इस तरह के आदेश को पारित करने के लिए आपके पास वास्तव में कुछ कठोर होना चाहि, हम इन दोनों दिशाओं में रहेंगे। हम इस (मामले को) अगले शुक्रवार को सूचीबद्ध करेंगे।”

[irp cats=”24”]

गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर पीठ ने अंडमान और निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को निलंबित करने का आदेश दिया और कहा कि प्रशासन का अगला वरिष्ठतम अधिकारी मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेगा और उसका निर्वहन करेगा।

इसमें कहा गया है कि अवमाननाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के अवमानना क्षेत्राधिकार को “मजाक” में बदल दिया है।

उच्च न्यायालय ने कहा, “यह न्यायालय स्पष्ट रूप से उपराज्यपाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एडमिरल डी.के. जोशी और मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार प्रशासन केशव चंद्र को अवमानना का दोषी मानता है।“

“एडमिरल डी.के. जोशी के घोर अपमानजनक आचरण को देखते हुए, यह अदालत उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर बेंच के रजिस्ट्रार के पास  सात दिनों की अवधि के भीतर अपने स्वयं के फंड से पांच लाख रुपये जमा करने का आदेश देता है।”

साथ ही हाईकोर्ट ने गुरुवार को एडमिरल डी.के. जोशी, उपराज्यपाल को वर्चुअल मोड में उपस्थित होने के लिए, जबकि मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है, ताकि यह बताया जा सके कि अदालत की अवमानना ​​करने के लिए उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

80,337FansLike
5,552FollowersFollow
151,200SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय